कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अदालत द्वारा दोषी करार दिये जा चुके कुछ सजायाफ्ता अपराधियों को देश के सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। संसद प्रेस सेवा ने इसकी जानकारी दी।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को हस्ताक्षरित कानून कुछ श्रेणियों के दोषियों को मार्शल लॉ के दौरान एक अनुबंध के तहत सैन्य सेवा के लिए भर्ती करने की अनुमति देता है। इस कानून 8 मई को संसद ने पारित किया था। बदले में, दोषियों को उनकी सजा के दौरान पैरोल का मौका मिलेगा।
नया कानून उन कैदियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जानबूझकर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले सप्ताह न्याय मंत्री डेनिस मालिउस्का ने कहा था कि इस कानून के बाद यूक्रेन की सेना में 10 हजार से 20 हजार दोषियों को भर्ती किया जा सकेगा।
सैन्य लामबंदी नियमों को कड़ा करने वाला एक कानून, जिसका उद्देश्य देश के सशस्त्र बलों के लिए और अधिक सैनिकों की भर्ती करना है, शनिवार को देश में प्रभावी होगा।