रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च 2024 से किसी भी तरह के नए जमा या टॉप अप को स्वीकार करने पर रोक लगाई है। इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से प्रश्नों की सूची भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस में बदलाव होने पर यूजर्स को किन बातों का ख्याल रखना होगा।बता दें कि ये नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 31 जनवरी को गंभीर नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पीपीबीएल पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा उन निवेशकों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं जो बैंक का उपयोग केवल स्टॉक व्यापार के लिए करते हैं। आरबीआई ने अनुपालन के संबंध का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशन ग्रुप में आवश्यक सूचना बाधाओं की कथित कमी और चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा पहुंच की कथित कमी के लिए जांच के दायरे में आ गई है, जो मूल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से भुगतान में अप्रत्यक्ष शेयरधारक थे। पीटीआई के मुताबिक पेटीएम बैंक ने पहचान के बिना सैकड़ों खाते खोले है, जिस कारण मनी लॉन्ड्रिंग समेत अवैध संचालन में संभावित भागीदारी को लेकर चिंताएं काफी अधिक बढ़ गई है। इससे संबंधित जानकारी अन्य अधिकारियों जैसे पीएमओ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी भेजी गई थी।
इस संबंध में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा, जो शुक्रवार तक अस्थायी रूप से बंद होने वाला है। वहीं 15 मार्च के बाद ग्राहक अभी भी अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों से पैसे निकाल या ट्रांसफर कर सकेंगे, लेकिन वे उनमें पैसे जमा या जमा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते अब वेतन क्रेडिट, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या सब्सिडी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि वे अभी भी भागीदार बैंकों से रिफंड, कैशबैक और स्वीप-इन प्राप्त कर सकेंगे। डेडलाइन खत्म होने के बाद यूजर्स अपने वॉलेट में टॉप-अप या मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके खाते में पैसा है तो भी वे भुगतान कर पाएंगे। जिन यूजर्स के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग है, वे इसे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अब पेटीएम बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए एनसीएमसी कार्ड को टॉप ऑफ या रिचार्ज करना संभव नहीं होगा।
समय सीमा खत्म होने के बाद यूजर्स यूपीआई या आईएमपीएस का उपयोग करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों में फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूजर्स को राहत देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वर्तमान शेष राशि का उपयोग मासिक ओटीटी भुगतान करने के लिए किया जा सकता है मगर 15 मार्च से किसी अन्य बैंक खाते का उपयोग करना होगा। यूजर दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के अलावा वॉलेट को बंद भी कर सकेंगे।
पेटीएम को थर्ड-पार्टी ऐप लाइसेंस मिलेगा
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) शुक्रवार तक पेटीएम के लिए एक थर्ड-पार्टी ऐप प्रदाता (टीपीएपी) लाइसेंस को मंजूरी दे सकता है, जिसे औपचारिक रूप से वन 97 कम्युनिकेशंस के रूप में जाना जाता है। थर्ड-पार्टी ऐप प्रदाता लाइसेंस ग्राहकों को भारत के लोकप्रिय एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग जारी रखने की अनुमति देगा, भले ही इसकी बैंकिंग शाखा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, मुद्दों के कारण नियामक कार्रवाई के बाद 15 मार्च तक परिचालन बंद कर दे।