नई दिल्ली। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाइडलान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा गाइडलाइंस बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे डर और असुरक्षा में न रहें। साथ ही इन्हें बनाते हुए कुछ मैकेनिज्म भी रहे।
बता दें कि यह याचिका वकील आभा शर्मा और कुछ अन्य वकीलों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन उन्हें कोई फॉलो नहीं करता।
वकील आभा शर्मा और अन्य वकीलों ने याचिका में कहा है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद से देशभर के पैरेंट्स में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी पॉलिसी को ज्यादातर स्कूल फॉलो नहीं करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इसे ठीक ढंग से फॉलो किया जाए। देशभर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले से तय गाइडलाइन को अगर कोई स्कूल फॉलो न करे तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।
मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी