नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (गोवा)के फैसले
को पलटते हुए शुक्रवार को गोवा के कर्लीज रेस्तरां पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी।
भारतीय जनता पार्टी( भाजपा) नेता एवं अभिनेत्री सोनाली फोगाट इस रेस्तरां में कथित रूप से मृत
पाई गई थीं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के बाद रेस्तरां को गिराये जाने का काम चल रहा था। इस बीच
सुप्रीम कोर्ट ने इसके गिराये जाने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। प्राधिकरण ने रेस्तरां के
ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसको गिराए जाने
का रास्ता साफ हो गया था।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई होने तक रेस्तरां के
गिराये जाने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर कर्लीज रेस्तरां को
तोड़ने से रोका कि इसमें कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।
मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
रेस्तरां द्वारा कथित तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन को लेकर गोवा तटीय क्षेत्र
प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसे गिराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज के मालिकों की याचिका पर
सुनवाई के बाद आदेश पारित किया।
मालिक ने सीआरजेड उल्लंघन पर शुरू की गयी कार्रवाई को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का
दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को इस
मामले में तस्वीरों और रिपोर्टों के साथ 14 सितंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश
दिया।