नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सरकार के परिवहन
विभाग को एक नोटिस जारी कर, उन नियमों के संबंध में जानकारी मांगी है जिसके तहत एक कार
विक्रता ने दिव्यांग लड़की को एक बड़ा वाणिज्यिक वाहन बेचने से कथित तौर पर इनकार कर दिया
था।
दिव्यांग लड़की वाणिज्यिक वाहन में कुछ बदलाव कर एक ‘व्हीलचेयर’ लगवा उसका निजी तौर पर
इस्तेमाल करना चाहती थी। हालांकि कार विक्रता ने यह कहते हुए वाहन उसे बेचने से इनकार कर
दिया था कि यह बेहद बड़ा वाहन है और सरकार केवल वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए इसकी बिक्री
की अनुमति देती है।
इसके बाद दिव्यांग लड़की ने मदद के लिए आयोग से सम्पर्क किया।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने लड़की के घर पर उससे व उसके
परिवार से मुलाकात की।
इस मुलाकात के दौरान मालीवाल ने बताया कि उन्होंने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को
पहले ही इस संबध में एक अनुरोध भेज दिया था और उनका यह अनुरोध दिल्ली के परिवहन विभाग
को भेज दिया गया है।
मालीवाल ने परिवहन विभाग से सिफारिश की है कि लड़की के अनुरोध पर प्राथमिकता से गौर किया
जाए और तत्काल इसके लिए मंजूरी दी जाए। आयोग ने परिवहन विभाग से उसे अपेक्षित मंजूरी देने
के लिए एक समयसीमा तय करने को भी कहा है।
आयोग ने पूछा कि ऐसे अन्य आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल व आसान बनाने के लिए विभाग
द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? विभाग द्वारा कार विक्रेताओं को इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का
विवरण भी मांगा गया है।
विभाग से मामले पर की गई कार्रवाई के संबंध में 26 अक्टूबर तक एक रिपोर्ट देने को भी कहा गया
है।