श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की
विशेष अदालत के न्यायाधीश अशोक टाक ने अवैध रूप से नशीली गोलियां तथा कैप्सूल रखने के दो
आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक अजय बलाना एडवोकेट ने बताया कि वर्ष 2018 में चूनावढ थाना के तत्कालीन
प्रभारी चंद्रजीतसिंह ने नेशनल हाईवे 62 पर गांव नेतेवाला के बस अड्डे के पास जालंधरसिंह नामक
व्यक्ति को 716 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले की आगे जांच
लालगढ़ जाटान थाना के तत्कालीन प्रभारी को सौंपी गई। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पुरानी आबादी
निवासी विनोद तथा अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान के कब्जे से 1260 नशीली
गोलियां बरामद हुईं।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ अवैध रूप से नशीली दवाइयां रखने के आरोप में अदालत में चालान पेश
किया। उन्होंने बताया कि आज न्यायाधीश अशोक टाक ने निर्णय देते हुए जालंधरसिंह तथा अब्दुल
रहमान को दोषी करार दिया। दोनों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक-एक
लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह दोनों गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में थे।