-डॉ. सत्यवान ‘सौरभ’-
अपराध और ड्रग्स कई तरह से संबंधित हो सकते हैं। पहला, नशीली दवाओं का अवैध उत्पादन,
निर्माण, वितरण या कब्ज़ा करना एक अपराध हो सकता है। दूसरे, ड्रग्स अन्य, गैर-ड्रग अपराधों के
होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, ड्रग्स का इस्तेमाल पैसा बनाने के लिए किया जा सकता
है। और चौथा, ड्रग्स अन्य प्रमुख समस्याओं से निकटता से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि मर्डर, बंदूकों
का अवैध उपयोग, विभिन्न प्रकार की हिंसा और आतंकवाद। क्या अवैध नशीली दवाओं के उपयोग
को अपराध माना जाना चाहिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग का कारण क्या है और अंततः कौन
जिम्मेदार है।
स्वीकृत सामाजिक स्थिति और अपराध के संबंध में एक निरंतरता मौजूद है। एक तरफ कानून का
पालन करने वाला व्यवहार है और दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधि। इन दो चरम सीमाओं के बीच
विचलित व्यवहार और अपराध पाया जाता है। कई सीमांत व्यक्ति जो नशीली दवाओं का उपयोग
करते हैं वे अपराधी नहीं बनते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सदियों पुरानी भांग से लेकर ट्रामाडोल जैसी नई दवाओं और
मेथामफेटामाइन (जिसे पिलाकर हाल ही में सोनाली फोगाट का मर्डर किया गया) जैसी डिजाइनर
दवाओं के अवैध व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है।
नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद, मानव तस्करी, अवैध व्यवसायों आदि
के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। भारत दुनिया के दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच
में स्थित है, पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्राएंगल जो इसे अवैध ड्रग व्यापार का
एक व्यवहार्य केंद्र बनाता है। स्वर्ण त्रिभुज में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं और
यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए
सबसे पुराने नशीले पदार्थों की आपूर्ति मार्गों में से एक है। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान
और पाकिस्तान शामिल हैं और अफीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक साइट है।
नशीली दवाओं के कब्जे के लिए लोगों को अदालत में भेजने के बजाय, इसका मॉडल शिक्षा, उपचार
और नुकसान में कमी पर केंद्रित है। पिछले साल दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स
का इस्तेमाल किया। 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित
थे। अधिकांश देशों द्वारा महामारी के दौरान भांग के उपयोग में वृद्धि की सूचना दी गई है। इसी
अवधि में औषधीय दवाओं का गैर-चिकित्सा उपयोग भी देखा गया है। नवीनतम वैश्विक अनुमान
कहते हैं, 15 से 64 वर्ष के बीच की लगभग 5.5 प्रतिशत आबादी ने पिछले वर्ष में कम से कम एक
बार नशीली दवाओं का उपयोग किया है। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन से अधिक
लोग दवाओं का इंजेक्शन लगाते हैं-उनमें से आधे को हेपेटाइटिस सी है।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रमुख कारण है-साथियों द्वारा स्वीकार किया जाना, आर्थिक तनाव
बढ़ रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, न्यूरोटिक आनंद और अप्रभावी पुलिसिंग। तभी तो हाल ही
में सुशांत राजपूत के बाद भारत की सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट को असमय मौत का
शिकार होना पड़ा। चाहे कारण कुछ भी रहे हो, ड्रग ने ही जान ली दोनों की। भारत में नशीली दवाओं
के दुरुपयोग के मामले और संख्या आये दिन बढ़ती जा रही है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग हमारे
स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ड्रग्स से दुर्घटनाओं, घरेलू
हिंसा की घटनाओं, चिकित्सा समस्याओं और मृत्यु का उच्च जोखिम होने के साथ-साथ आर्थिक
क्षमता बर्बाद हो जाती है। नशीली दवाओं पर निर्भरता, कम आत्मसम्मान, निराशा के कारण
आपराधिक कार्रवाई और यहां तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी हो सकती है।
नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने की चुनौतियाँ देखे तो कानूनी रूप से उपलब्ध दवाएं जैसे
तंबाकू एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे आमतौर पर एक प्रवेश द्वार की दवा के रूप में देखा जाता है
जिसे बच्चे सिर्फ प्रयोग करने के लिए लेते हैं। पुनर्वास केंद्रों का अभाव है। इसके अलावा, देश में नशा
मुक्ति केंद्रों का संचालन करने वाले गैर सरकारी संगठन आवश्यक प्रकार के उपचार और चिकित्सा
प्रदान करने में विफल रहे हैं। पंजाब, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के माध्यम से ड्रग्स की
तस्करी, जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं।
नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए सरकार की पहल को देखे तो इसने नवंबर, 2016 में
नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) का गठन किया और “नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को
वित्तीय सहायता” की योजना को पुनर्जीवित किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर
यानी जब्त सूचना प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया
है जो नशीली दवाओं के अपराधों और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा।
सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स में अवैध यातायात से निपटने के संबंध में किए गए खर्च को पूरा करने
के लिए “नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष” नामक एक कोष का गठन
किया है; व्यसनियों का पुनर्वास, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित
करना आदि।
सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझानों को मापने के लिए एक
राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग सर्वेक्षण भी कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
द्वारा 2016 में ‘प्रोजेक्ट सनराइज’ शुरू किया गया था, ताकि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में, विशेष
रूप से ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों में एचआईवी के बढ़ते प्रसार से निपटा जा सके।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, (एनडीपीएस) 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी
मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और / या
उपभोग करने से रोकता है। एनडीपीएस अधिनियम में तब से तीन बार संशोधन किया गया है-1988,
2001 और 2014 में। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है और यह भारत के बाहर के सभी
भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता
है।
सरकार ने ‘नशा मुक्त भारत’, या ड्रग-मुक्त भारत अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है जो
सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है। व्यसन को एक चरित्र दोष के रूप में नहीं देखा जाना
चाहिए, बल्कि एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई अन्य व्यक्ति जूझ रहा हो।
इसलिए, नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े कलंक को कम करने की जरूरत है। समाज को यह समझने
की जरूरत है कि नशा करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं। कुछ फसल दवाएं जिनमें 50%
से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड शामिल हैं, को शामिल करने की आवश्यकता है। देश में नशीली
दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और आबकारी एवं नशीले पदार्थ
विभाग से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू करने की जरूरत
है। शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशा मुक्ति पर भी अध्याय शामिल
होने चाहिए। उचित परामर्श एक अन्य विकल्प है।