नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्मयंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया हैं। कोर्ट ने कोड़ा समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के अलावा झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार बासू और एक अन्य शामिल हैं।
इन लोगों को सेक्शन 120बी और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया गया है। इन चारों के खिलाफ सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
जानिए पूरा मामला है क्या?
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है। मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान पर घोटाले के आरोप लगे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने 8 जनवरी, 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की सिफारिश नहीं की बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी।
तथ्यों को भी छुपाया गया
सीबीआई ने जांच के बाद यह कहा कि अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष ने कोयला मंत्रालय का प्रभार देख रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कथित तौर पर इन तथ्यों को छुपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटन करने की सिफारिश नहीं की थी। आरोप लगे कि कोड़ा, बसु और दो आरोपी लोकसेवकों ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के पक्ष में साजिश रची थी। जिसके बाद बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।