नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के केस में सजा दिए जाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर की गी थी जिसमें मांग की गई थी कि महिलाओं को भी दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा दी जाए क्योंकि इन अपराधों के शिकार पुरुष भी हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस याचिका को यह कहते हुए कारिज कर दिया कि यह कोर्ट नहीं बल्कि संसद का काम है और वही इस पर फैसला ले सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिहाज से प्रावधान किए गए हैं वहीं पोस्को में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवाधान किए गए हैं। यह धाराएं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए है।