नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के उद्योगों में प्रदूषित ईंधन पेट कोक और फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इंकार कर दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने एनटीपीसी की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसके तहत कोर्ट से फर्नेस ऑयल की जगह वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए और समय देने की माँग की गई थी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर एक नवंबर से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में पेट-कोक व फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद उद्यमी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के माध्यम से राहत के लिए गए थे, मगर उद्यमियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी।
पहले प्रभावित उद्यमियों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से राहत की उम्मीद थी मगर 17 नवंबर को उनकी यह उम्मीद तब टूट गई जब मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पेट-कोक व फर्नेस ऑयल पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर रही है।
इसके बाद प्रभावित उद्योगों के पास पेट-कोक और फर्नेस ऑयल के विकल्प अपनाने का ही रास्ता बचा था।