17 Nov मुंबई। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद भी ईपीएफ खाता सक्रिय रहने की स्थिति में उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की बेंगलुरु पीठ ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के केस पर सुनवाई करते हुए इस आई-टी प्रावधान को बरकरार रखा है जिसमें नौकरी छोडऩे के बाद या फिर सेवानिवृत्त के बाद आप अपने पीएफ खाते पर जो भी ब्याज कमाते हैं, उस पर आपको कर देना होता है।
आईटीएटी के नियम के मुताबिक, यह नियम केवल उन पर लागू नहीं होगा जो रिटायर हो चुके हैं, बल्कि उन पर भी होगा जो किसी भी कारण से नौकरी छोड़ चुके हैं।
ब्याज पर लगता है टैक्स –
दरअसल कई लोग नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते को जारी रखते हैं। इस दौरान ईपीएफओ की तरफ से हर साल तय होने वाली ब्याज दर का फायदा इन्हें भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के एक वक्त बाद पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज ब्याज योग्य हो जाता है।
बीते साल नवंबर में जारी हो चुका है नोटिफिकेशन –
पिछले साल नवंबर में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना पीएफ नहीं निकालता या ट्रांसफर नहीं कर देता है, तब तक उसे पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहेगा। रिटायरमेंट के बाद की बात करें, तो 55 साल की उम्र के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना पीएफ नहीं निकालता है, तो खाता सिर्फ 3 साल के लिए एक्टिव रहता है और इस पर तय ब्याज मिलता रहता है। रिटायरमेंट की तारीख से अगले तीन साल के बाद इस तरह के पीएफ अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता और इसे ‘इनऑपरेटिव’ अकाउंट की श्रेणी में डाल दिया जाता है।
अभी इतना मिलता है ब्याज –
मौजूदा समय में आपके पीएफ खाते पर आपको 8.65 फीसद ब्याज मिलता है। इस वित्त वर्ष के लिए इसी माह होने वाली बैठक में ब्याज की दरें तय की जाएं। हालांकि ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद कम ही जताई जा रही हैं।