1984 सिख दंगाः सुप्रीम कोर्ट ने 186 मामलों की फिर से जांच के दिए आदेश

asiakhabar.com | January 10, 2018 | 4:20 pm IST
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा निर्देश देते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े 186 मामलों की फिर से जांच के लिए कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए नई एसआईटी की गठन होगा जो सभी मामलों को फिर से खोलकर इनकी जांच करेगी।

इसके लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का भी गठन होगा। इस कमेटी का नेतृत्व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और इसमें एक रिटायर्ड और एक सेवारत आईपीएस अफसर होंगे। इससे पहले 241 मामले की फाइलें बंद कर दी गई थी।

कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब रिटायर्ड जस्टिस केपीए राधाकृष्णन और जेएम पांचाल की सुपरवायजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दंगों से जुड़े 293 केसेस में से 186 केसेस को पूर्व एसआईटी ने बिना जांच किए ही बंद कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन 186 केसेस को फिर से खोलकर जांच की जाएगी और कमेटी इनकी प्राथमिकता तय करेगी।

आपको बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे भड़के थे। इसमें अकेले दिल्ली में 2,733 लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में भी कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड जज जेएम पांचा और केएस राधाकृष्णन की सदस्यता वाले इस कमेटी को 199 मामलों की जांच करनी थी। इन मामलों में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने क्‍लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी।


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