लॉकडाउन 4.0 के दौरान योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

asiakhabar.com | May 19, 2020 | 5:13 pm IST

सुबोध कुमार

लखनऊ। कई घंटों के मंथन के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में पूर्व शर्तों
के साथ बाजार, दुकानें, कार्यालय और औद्योगिक गतिविधि खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। आधी
रात को आए इस फैसले में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही आईपीसी की धारा 144 के
तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा
जारी एक आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में एक कंटेनमेंट जोन एक
संक्रमित व्यक्ति या कॉलोनी के आसपास 250 मीटर के दायरे में होगा, जो कि 250 मीटर की त्रिज्या के साथ
बफर क्षेत्र के साथ संक्रमित व्यक्तियों के एक क्लस्टर के आसपास 500 मीटर या उससे छोटा है।
लॉकडाउन 4.0, 31 मई तक लागू रहेगा और शनिवार को केंद्र द्वारा जारी दिशानिदेशरें का काफी हद तक पालन
किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस
और ड्राई क्लीनर्स आदि जो कि कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं। निश्चित दिनों पर बाजार भी खुलेंगे, हालांकि यह
सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी एक साथ नहीं खुलें। प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को स्थानीय
व्यापारियों के निकायों के परामर्श से कार्यक्रम तय किया जाएगा। विक्रेताओं और हॉकरों को भी अपना काम शुरू
करने की अनुमति दी गई है, हालांकि लॉकडाउन के अंत तक सप्ताहांत पर ये निलंबित रहेंगे।
दिशानिदेशरें में आगे कहा गया है कि किसी भी दुकान को ऐसे किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचना चाहिए जो
फेस मास्क नहीं पहने हैं। अन्य सभी सुरक्षा सावधानियों जैसे कि सामाजिक गड़बड़ी, सैनिटाइजर और मास्क का
उपयोग सभी दुकान मालिकों और विक्रेताओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भोजन की होम डिलीवरी के लिए
रेस्तरां को कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे परिसर में भोजन सर्व नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन 4
अवधि के दौरान बार भी बंद रहेंगे। हालांकि, मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी गई है कि
वे दुकान में ग्राहकों को नहीं परोसेंगे।
शादियों को भी अनुमति दी गई है, शादी के लिए भोज हॉल जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति के साथ खुल सकते
हैं। समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। लॉकडाउन के अंत तक कोई अन्य सामाजिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक या खेल आयोजन नहीं हो सकता है। इस दौरान मंदिर भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार
की औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी गई है। इसके लिए माल वाहनों की आवाजाही के लिए भी अनुमति दी
गई है।स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से, नसिर्ंग होम और निजी अस्पताल अपनी आपातकालीन सेवाओं और
आवश्यक सर्जरी को फिर से शुरू कर सकते हैं। मुख्य थोक सब्जी और फल मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक
खुली रहेगी जबकि खुदरा बिक्री सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच हो सकती है। हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं,
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, डाइन-इन सेवाओं के लिए रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल
और बार लॉकडाउन में बंद रहेंगे। एयर एंबुलेंस को इससे छूट दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य बीमारियों से ग्रसित वाले,
गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक घर के भीतर रहना चाहिए जब तक कि कोई
चिकित्सीय आपातकाल न हो। 0एक व्यक्ति दोपहिया वाहन की सवारी कर सकता है, हालांकि महिलाओं को पीछे
सवार के रूप में अनुमति दी जाती है लेकिन इसके लिए उनको हेलमेट पहनना होगा।


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