राज्यसभा में अगले हफ्ते पेश होगा तीन तलाक बिल

asiakhabar.com | December 29, 2017 | 5:23 pm IST

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को पास होने के बाद अप ट्रिपल तलाक पर बिल को अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में ही होगी। हालांकि, कांग्रेस के रुख से लग रहा है कि वहां भी विधेयक पारित कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सरकार के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत भी होगी।

बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार सुबह लोकसभा में पेश किया। दिनभर चली बहस और कुछ दलों के विरोध के बाद अंत में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

ऐसा होगा नया कानून

– मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।

– यह कानून सिर्फ एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के मामलों में ही लागू होगा।

-कानून लागू होने के बाद एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा।

-इसमें दोषी पति को तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

-तीन तलाक का हर रूप चाहे वह लिखित हो, बोला गया हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, गैरकानूनी होगा।

-पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांग सकती है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *