नई दिल्ली। आधार से बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल को लिंक करने की तय समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। गुरुवार को यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने इस पर रुख साफ किया।
फिलहाल बैंक अकाउंट और पैन को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। वहीं मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की समय सीमा 6 फरवरी 2018 तय की गई है। यूआईडीएआई ने ये सफाई सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सऐप पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दी है।
यूआईएडीएआई ने अपनी सफाई में कहा कि व्हाट्सऐप पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2015 को पास हुए आदेश के मुताबिक है। जिसमें ‘आधार’ को कई योजनाओं तक सीमित किया गया था।
इस बाबत यूआईएडीएआई ने एक बयान जारी कर कहा कि- “आधार एक्ट लागू है और बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने का काम जारी रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिकिंग की प्रक्रिया पर सात दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।”
यूआईडीएआई की मानें तो ये वीडियो अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस मामले के कानूनी पहलू से इस वीडियो का कोई लेना-देना नहीं है।
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि बैंक खातों और अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड लिंक करवाने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अदालत के सामने कहा कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करवाने की तारीख 6 फरवरी ही रहेगी।
एटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि डेटा प्रोटेक्शन कमेटी सरकार के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2018 तक रख देगी।