श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस ने मंगलवार को जबरन वसूली करने के मामले में दो आराेपियों को गिरफ्तार किया, जो पीड़ित परिवार के सदस्य को रिहा करने के एवज में उनसे जबरन पैसे की मांग कर रहे थे।
पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान सांगरी बारामूला निवासी मुदासिर अहमद वानी और मालपोरा शीरी निवासी यासिर राशिद राथर के रूप में की है। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।
पुलिस ने बयान जारी कर कहा सोमवार को कनलीबाग बारामूला निवासी फैसल बशीर सालेह नामक एक व्यक्ति ने बारामूला पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करायी। जिसमें पीड़ित ने कहा कि उसके पिता बशीर अहमद सालेह को 2022 से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के अंतर्गत हिरासत में रखा हुआ था।
इस बीच, मुदासिर अहमद वानी और यासिर राशिद राथर ने खुद को एक राजनीतिक दल का सदस्य बताते हुए उनके परिवार से संपर्क किया और उनके पिता को रिहा कराने के लिए एक लाख रुपये की मांग की, लेकिन पीड़ित परिवार की माली हालत खराब होने के कारण वह पैसा नहीं दे सके।
इस बीच, पीएसए रद्द होने के बाद पीड़ित के पिता को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने उनसे फिर से पैसा लेने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित परिवार को बार-बार पैसा देने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि कई बार फोन किया और चेतावनी दी। आराेपियों ने यहां तक भी कहा कि अगर उन्हें पैसा नहीं दिया तो परिवार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा और वे उसके पिता को फिर से हिरासत में ले लेंगे।
जिसके बाद शिकायतकर्ता ने किसी प्रकार से आरोपियों को 10 हजार रुपये दिए, लेकिन आरोपियों ने एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक लाख रुपए की पूरी रकम देने के लिए उनपर दवाब बनाया।
इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बारामूला पुलिस थाने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है ओर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 384, 420 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की और जांच चल रही है।