चंडीगढ़। देश में जीएसटी को लेकर बवाल जारी है और इस बीच पंजाब सरकार ने एक अजीब टैक्स लागू किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब लोगों को कोई भी पालतू पशु घर में रखने पर टैक्स देना होगा। यह जानकारी सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है।
दरअसल सरकार ने इस संबंध में नगर निगमों को सरकार ने निर्देश जारी किए थे, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। इसके मुताबिक बिल्ली, कुत्ता, सुअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स देना होगा, जबकि गाय, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि पालने वालों को 500 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स भरना होगा।
टैक्स वसूली के लिए राज्य में पालतू पशुओं के लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना होगा। लाइसेंस रिन्यू न करवाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएगा तो उससे 150 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार गाय-भैंस वर्ग में अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया जाएगा तो मालिक को 200 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।