नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2015 से धन शोधन कानून में धन विधेयक के
रूप में संशोधन करने के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर मंगलवार को केन्द्र सरकार
से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयराम रमेश की याचिका पर केन्द्र
को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब देने का निर्देश दिया। रमेश की दलील है कि धन विधेयक
के रूप में धन शोधन कानून में संशोधन करना संविधान का उल्लंघन था। उच्च न्यायलाय ने इस साल
फरवरी में जयराम रमेश की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि वह याचिका दायर करने मे
हुये विलंब के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।