नई दिल्ली। पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक
विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के
मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुआ को जांच में
शामिल होना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर और न्यायमूर्ति विनीत सरण की पीठ ने देशद्रोह के
मामले को रद्द करने की मांग वाली दुआ की याचिका पर केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजे तथा दो
सप्ताह में जवाब देने को कहा।