मुंबई, 10 नवंबर (वेबवार्ता)। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पुराने 500 और 1000 रुपये नोटों पर बैन लगाने के बाद आज से बैंकों के बाहर लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। लोग अपने पुराने नोट बदने के लिए बैंकों के बाहर इंतजार रहे हैं। वैसे तो बैंक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन लोगों की लंबी लाइन परेशानी पैदा कर रही है।
पोस्ट ऑफिस में तो ग्राहकों से कहा जा रहा है कि उनके पास कैश नहीं है तो ऐसे में लोगों का परेशानी का सामने करना पड़ रहा है। तो बहुत सी जगहों पर लोगों ने नई करंसी ले भी ली है। कोलकाता में एक शख्स को नई करंसी मिली तो इसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। जिन लोगों ने नोट बदल लिए हैं उन लोगों का कहना है कि बैंक ग्राहकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। नये नोट काफी अच्छे हैं लेकिन 2000 के नोट के खुले हो जाएं तो और भी अच्छा है।
500 और 2000 के नोट आज से बाजार में आ जाएंगे इसलिए लोग अपने पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यह जानकारी भी दी है कि बाजार में जल्द ही बदलाव के साथ 1000 के नोट भी आएंगे।
देश के प्रमुख शहरों में बैंकों के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी तो दिन की शुरूआत है और तब लंबी लाइन लगी हुई जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। कोई अफरा तफरी ना हो इसके लिए बैंकों ने सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। तो वहीं मुंबई में 350 करोड़ रुपये के बराबर 2000 के नए नोट वितरित कर दिए गए हैं।
राज्य सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की है जो ग्राहकों के काम आ सकती है। इससे पहले सरकार ने आगाह किया है कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी।
अगर आपका खाता नहीं तो भी आप बैंक जाकर नोट बदल सकते हैं और अगर कोई पहचान पत्र भी नहीं तो भी आप नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खाते से 10 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं।
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 50 दिन तक किसी खाते में ढाई लाख रुपए से अधिक जमा हुआ और यह राशि जमाकर्ता की आय से मेल नहीं खाई तो उसे टैक्स तो देना ही होगा, 200 फीसदी पेनाल्टी भी चुकानी होगी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक सरकार किसी भी खाते में जमा होने वाली ढाई लाख से अधिक की नकदी की जानकारी जुटाएगी। आयकर विभाग जमाकर्ता के रिटर्न से इसका मिलान करेगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी मिली तो उसे कर चोरी माना जाएगा और धारा 270 (ए) के अनुसार टैक्स और पेनाल्टी वसूली जाएगी। मालूम हो कि ढाई लाख रुपए तक की आय कर दायरे में नहीं है।