नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले का दोषी मुकेश सिंह अपनी उस
याचिका को खारिज किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचा
जिसमें उसने 16 दिसंबर, 2012 को अपराध के समय राष्ट्रीय राजधानी में नहीं होने का दावा किया है। उच्च
न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि निचली अदालत के विस्तृत और तर्कसंगत आदेश में दखल देने का कोई
आधार नहीं है। निचली अदालत ने मंगलवार को मुकेश की याचिका खारिज कर दी थी और ‘बार काउंसिल ऑफ
इंडिया’ को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा था। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पांच मार्च
को मामले के चार दोषियों – मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह
(31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था।