रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन जारी किए जाने को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने पाया कि समन में पेश होने की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है अत: याचिका अर्थहीन हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को समन जारी किया था और 14 अगस्त को रांची में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने को कहा था। इसके अलावा उन्हें बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भी समन भेज गया था।
सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें भेजे गए समन अनुचित थे।
उच्चतम न्यायालय द्वारा समन के खिलाफ उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार करने के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायामूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायामूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने हालांकि उन्हें मामले में राहत पाने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने की इजाजत प्रदान की थी।