नई दिल्ली, 07 अप्रैल। कर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन (नंबर) या फार्म-60 लेने के लिए तीन महीने का समय और दिया है। बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग ने इसके लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी। लेकिन कर विभाग ने पांच अप्रैल को एक अधिसूचना में इस समय सीमा को 30 जून तक बढाने की घोषणा की। अधिसूचना के तहत आयकर नियम 114 बी में 28 फरवरी की जगह 30 जून किया गया है। कर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाकघरों व सहकारी बैंकों से कहा था कि वे अपने सभी खाताधारकों से पैन या फार्म 60 लें।