राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ दिए गए महाभियोग नोटिस को खारिज किये जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले कांग्रेस के दोनों विधायकों ने आज अपनी यचिका वापस ले ली। गौरतलब है कि राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सदस्यों की ओर से दिये महाभियोग नोटिस को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद याचिका को वापस लिया बताकर उसका निपटारा कर दिया। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिये पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी थी।
हालांकि कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि सवाल यह है कि रातों रात संविधान पीठ का गठन कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही वह अगले कदम पर विचार करेंगे।