नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की सात संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं। न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाभियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाए। न्यायालय ने कल समूह के तीन निदेशकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनको समूह की 46 कंपनियों के सभी दस्तावेजों को फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया गया था।