SC ने इमरान खान को अयोग्य ठहराने वाली याचिका की खारिज

asiakhabar.com | December 16, 2017 | 5:27 pm IST

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान संसद से अयोग्य घोषित होने से बच गए।

शुक्रवार को देश की सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

हालांकि उनके करीबी व पार्टी के महासचिव जहांगीर तरीन को आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया गया।

दोनों पर आरोप था कि उन्होंने राजनीति में आने पर विदेशों में अपनी संपत्ति और आय की जानकारी छिपाई। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता हनीफ अब्बासी के आग्रह पर पिछले साल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने एक साल से अधिक समय में करीब 50 सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं और आरोपियों की ओर से कोर्ट में 7 हजार से अधिक दस्तावेज पेश किए गए। अपने संक्षिप्त फैसले में निसार ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सारे आरोप खारिज किए जाते हैं। लेकिन तरीन को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया।


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