मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम जिन्हें मालदीव गणराज्य के संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के तहत आपातकाल लागू किया था उन्होंने आज लगभग 45 दिनों के बाद देश से आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के द्वारा पैदा किये संवैधानिक संकट के बाद देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लगभग 45 दिनों की अवधि के बाद आपातकाल को रद कर दिया गया है।
मालदीव पुलिस सेवा हालांकि अब भी संवैधानिक संकट से संबंधित भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों की जांच जारी रखेगी। इस बारे में अभियोजक जनरल ने 20 मार्च 2018 को एक बयान जारी किया था जिसके तहत मालदीव पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।
हालांकि अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मालदीव में खतरा कम नहीं हुआ है। क्योंकि देश में अब तक किसी तरह का कोई भारी नुक्सान की घटना नहीं हुई है, और सुरक्षा सेवाओं की सलाह पर और सामान्य स्थिति को बहाल करने के प्रयास में राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 5 फरवरी 2018 को मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया था। संसद में 20 फरवरी 2018 को इसे 30 फरवरी की अवधि तक के लिए विस्तारित किया गया था। लेकिन 26 फरवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसकी अवधि कुछ और समय के लिए बढ़ा दी गई थी।