17 Nov न्यूयार्क। डलास की संघीय अदालत ने गलत ढंग से किए गए कूल्हा प्रत्यारोपण के मामले में जॉनसन एंड जॉनसन व उसकी सहयोगी कंपनी पर 16 सौ करोड़ का जुर्माना किया है। छह मरीजों को यह रकम वितरित की जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में माना कि मेटल ऑन मेटल कूल्हा प्रत्यारोपण करने के बाद कंपनी ने मरीजों को इसके खतरे के प्रति आगाह नहीं किया।
न्यूयार्क में रहने वाले छह लोगों ने अदालत में शिकायत दायर की थी कि कूल्हा प्रत्यारोपित कराने के बाद उन्हें ऊतकों के मरने, हड्डी विकृत होने व अन्य कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि वह फैसले के विरोध में अपीलीय अदालत में याचिका दायर करेगी।
कंपनी ने सुनवाई शुरू होने से पहले संघीय अदालत के जज एडवर्ड किनकेड के अधिकारों पर सवाल खड़ा किया था। उसने अपीलीय अदालत में इस तरह के केसों की सुनवाई संघीय अदालत में करने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन तब जजों के पैनल ने फैसला दिया था कि संघीय अदालत मामले की सुनवाई करे। उसके बाद 18 सितंबर से शुरू हुई नौ सप्ताह की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आया।
गौरतलब है कि जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ इस तरह के 97 सौ वाद अदालतों में लंबित हैं। इस फैसले के बाद सभी मामलों पर असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी के लिए फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प खुला है।