बर्लिन, 07 अप्रैल। जर्मनी की संघीय कैबिनेट ने बुधवार को संसद में नया विधेयक पेश करने पर मुहर लगाई, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर द्वेषपूर्ण पोस्ट और झूठी खबरों को हटाने में असफल रहने पर 5 करोड़ यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कैबिनेट ने संसद की गर्मियों की छुट्टियां होने से पहले विधेयक को कानून के रूप में पारित किए जाने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद देश में चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा।
विधेयक के प्रावधान के तहत मानहानि या किसी के प्रति घृणा फैलाने वाली अवैध सामग्री को उपयोगकर्ता द्वारा शिकायत करने के 24 घंटों के भीतर या प्रकाशित होने के एक सप्ताह तक सोशल नेटवर्क के ऑपरेटरों द्वारा हटाना होगा। संघीय न्याय मंत्री हाइको मास द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक के तहत सोशल मीडिया सेवाओं के ऑपरेटरों द्वारा अपमानजनक अपराध और दुर्भावनापूर्ण झूठी खबरों को हटाने के मौजूदा दायित्व को साबित करना होगा।