वाशिंगटन। अमेरिका में एच 1 बी वीजा के हालिया नियमों के खिलाफ यूएस चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स (एनएएम) समेत अन्य संगठनों ने संघ सरकार के खिलाफ
मुकदमा दायर किया है।
इनका कहना है कि हालिया एच 1 बी वीजा नियम की वजह से बाहर से बेहद कुशल कर्मचारियों के अमेरिका आने
में कमी हो जाएगी। यह इससे संबंधित आव्रजन नियम को कमजोर करता है।
इस महीने की शुरुआत में गृह सुरक्षा मंत्रालय ने अपने अंतरिम नियम में ‘विशेषज्ञता वाले पेशे’ की परिभाषा को
संकुचित करने की घोषणा की थी।
कोलंबिया के नॉदर्न डिस्ट्रिक्ट में सोमवार को दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अगर ‘एच 1 बी वीजा पर
नुकसानदायक’ नियम लागू किया जाता है तो इससे अमेरिका में रहने वाले सैकड़ों-हजारों कर्मचारियों पर असर
पड़ेगा और इससे नौकरियां देने और बेहद जरूरी कौशल क्षमता वाले कर्मियों को बरकरार रख पाना प्रभावित होगा।
चैम्बर के कार्यकारी अधिकारी थॉमस जे डोनहुये ने कहा, ‘‘ गृह सुरक्षा मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की ओर से लागू
किए जा रहे नियमों की वजह से अमेरिका में उच्च कौशल क्षमता वाला आव्रजन कमजोर पड़ेगा और काम के
लिहाज से उत्कृष्ट पेशेवरों को नौकरियां देने और उन्हें बरकरार रखने की कंपनी की क्षमता प्रभावित होगी।’’
एच 1 बी वीजा गैर आव्रजन वीजा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पेशे में विदेशी कर्मचारियों को
रखने की अनुमति मिलती है। बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी इस वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं।