न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक अदालत ने 11 सितंबर, 2001 के आतंकी हमले मामले में सऊदी अरब पर मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस हमले में करीब तीन हजार लोगों की जान चली गई थी। सऊदी सरकार पर इस हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने का आरोप है। पीड़ित परिवारों ने हर्जाने के लिए सऊदी सरकार पर केस किया है। सऊदी सरकार हालांकि इस आरोप से इन्कार करती रही है।
सऊदी सरकार ने मैनहट्टन की संघीय अदालत में चल रहे मुकदमे को खारिज करने के लिए अपील दायर की थी। जिला जज जॉर्ज डेनियल्स ने बुधवार को यह अपील खारिज कर दिया। जज ने कहा, “अभियोजकों के आरोप वाजिब कारण पर आधारित हैं। इसलिए जस्टिस अगेंस्ट स्पांसर ऑफ टेररिज्म एक्ट (जास्टा) के अंतर्गत सऊदी अरब पर मुकदमा जारी रखा जाना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि सितंबर, 2016 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के वीटो पावर को निरस्त कर अमेरिकी संसद ने जास्टा लागू कर दिया था। ओबामा इस कानून के विरोध में थे। उनका कहना था कि इससे अन्य देशों में अमेरिकी कंपनियों, सैनिकों और नागरिकों पर मुकदमे दायर हो सकते हैं।
जज डेनियल्स ने अपने आदेश में कहा, अभियोजकों को कैलिफोर्निया स्थित मस्जिद के इमाम फहद अल ठुमैरी और खुफिया अधिकारी उमर अल बयूमी के संदिग्ध कार्यों में सऊदी अरब की भूमिका को साबित करने का मौका मिलना चाहिए।” इन दोनों पर हमले में शामिल विमानों को हाईजैक करने वाले आतंकियों की मदद और हमले की साजिश रचने के आरोप थे।