अमेरिका में गर्भपात प्रतिबंध पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

asiakhabar.com | August 5, 2023 | 5:18 pm IST
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वाशिंगटन। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के एक न्यायाधीश ने यहां गर्भपात प्रतिबंध पर शुक्रवार को एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए फैसला सुनाया कि यह गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताओं वाली महिलाओं के लिए प्रतिबंध के अनुकूल है। ट्रैविस काउंटी की जिला न्यायाधीश जेसिका मैंग्रम ने भी मुकदमे को खारिज करने के टेक्सास सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
यह प्रांत में गर्भपात पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित महिलाओं द्वारा दायर किया गया पहला मुकदमा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रो बनाम वेड को पलट दिया था, जिससे महिलाओं के लिए गर्भपात अधिकार की संवैधानिक सुरक्षा समाप्त हो गई थी। प्रांतीय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के प्रवक्ता पेगे विली को एक ईमेल में यह कहते हुए उद्धृत किया गया,“ट्रायल कोर्ट का निषेधाज्ञा अप्रभावी है, और यथास्थिति प्रभावी बनी हुई है।”
टेक्सास के कानून के अनुसार गर्भावस्था के छह सप्ताह के बाद चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर सभी तरह के गर्भपात पर रोक है। जिन्हें राज्य कानून परिभाषित नहीं करते हैं। टेक्सास में गर्भपात कराना या प्रयास करना दूसरे दर्जे का अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास और 10 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
मैंग्रम ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों के खतरे से डरने वाले डॉक्टरों को “टेक्सास में गर्भवती महिलाओं को गर्भपात देखभाल के प्रावधान को रोकने या देरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिनके लिए गर्भपात उनके स्वास्थ्य के लिए मृत्यु या जोखिम को रोक या कम कर देगा।” न्यायाधीश ने कहा, “अच्छे विश्वास से निर्णय लेने” के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। स्थानीय विश्लेषकों का कहना है कि यह मुकदमा अमेरिका के अन्य राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला एक मॉडल हो सकता है।


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