मल्टीमीडिया डेस्क। आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन 20 विधायकों को बहाल कर दिया है, जिन्हें लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दे दिया गया था।
मालूम हो, इसी साल 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने इन विधायकों को लाभ के दोहरे पद का दोषी मानते हुए अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजी थी। 21 जनवरी को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये विधायक अयोग्य हो गए थे। इस तरह अब 61 दिन अयोग्य रहने के बाद इनकी विधायकी फिर बहाल हो गई है।
ये हैं वो 20 विधायक
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर 2. नरेश यादव, मेहरौली 3. अल्का लांबा, चांदनी चौक 4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा 5. राजेश ऋषि, जनकपुरी 6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर 7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर 8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर 9. अवतार सिंह, कालकाजी 10. शरद चौहान, नरेला 11. सरिता सिंह, रोहताश नगर 12. संजीव झा, बुराड़ी 13. सोम दत्त, सदर बाज़ार 14. शिव चरण गोयल, मोती नगर 15. अनिल कुमार बाजपेई, गांधी नगर 16. मनोज कुमार, कोंडली 17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर 18. सुखबीर दलाल, मुंडका 19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़ 20. आदर्श शास्त्री, द्वारका
अभी केस खत्म नहीं हुआ
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में एक बार फिर सुनवाई करे।
दरअसल, इन विधायकों का आरोप था कि चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को यही कहा है कि इन मामले में सभी की बात सुनी जाए।
आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए संजीवनी है यह फैसला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माफीनामे के बाद पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। पंजाब यूनिट टूटकर अलग होने की बात कह रही है, वहीं दिल्ली में भी कई बड़े नेता इससे खुश नहीं हैं। ऐसे में यह फैसला पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।