फरीदाबाद। शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत प्रथम चरण में शामिल होने वाले बच्चों
के दाखिले 31 मई तक होंगे। स्कूल आवंटित होने वाले प्रत्येक बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए शिक्षा
विभाग जिला प्रशासन की भी मदद ले सकता है। इसे लेकर निदेशालय ने शिक्षा अधिकारियों को पत्र
जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी विद्यालयों
में दाखिले की प्रक्रिया 28 मार्च से चल रही है, लेकिन निजी विद्यालयों की मनमर्जी की वजह से दो
महीने से बच्चे दाखिले से वंचित हैं। अभिभावक और बच्चे स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालय के
चक्कर लगा रहे हैं। अब निदेशालय ने सख्त आदेश देते 31 मई तक प्रथम चरण की सूची में शामिल
होने वाले बच्चों की दाखिला प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए खंड मौलिक शिक्षा
अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी दाखिले में
अभिभावकों की मदद करेंगे। इसके बाद भी यदि कोई विद्यालय दाखिले में आनाकानी करता है, तो
जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा
कोई भी निजी विद्यालय दाखिले के नाम पर बच्चे की परीक्षा नहीं ले सकता है। जिला मौलिक शिक्षा
अधिकारी शशि अहलावत ने बताया कि 18 मई को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक हुई थी। 31 मई तक
दाखिला प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश की जा रही है।