राजीव बाटला
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सैनिक
फार्म इलाके का निरीक्षण यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या वहां कोई नया अनधिकृत निर्माण तो नहीं
हुआ है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से
इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वे इस इलाके का
निरीक्षण करके अलग अलग अपनी रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने पहले से लंबित याचिका में एक निजी व्यक्ति के
आवेदन पर यह निर्देश दिया। इस व्यक्ति का आरोप है कि उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल मई में दी गयी
अनुमति की आड़ में मामूली मरम्मत के नाम पर यहां नये अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं।अदालत ने दोनों
प्राधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर निरीक्षण के बाद उसके मई, 2019 के आदेश में किसी भी प्रकार कमी
मिली तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिये जिम्मेदार होंगे। अदालत ने इस चेतावनी के साथ यह
मामला 11 अगस्त को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।अदालत में 2015 से लंबित याचिका में एक निजी
व्यक्ति ने आवेदन दायर किया है। मुख्य याचिका अभी भी लंबित है क्योंकि दिल्ली सरकार और केन्द्र को यह
निर्णय लेना है कि क्या सैनिक फार्म को नियमित किया जायेगा।