नई दिल्ली, 12 अप्रैल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके साढू के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में शिकायतकर्ता की धमकी के मामले में उचित तरीके से जांच नहीं करने पर अदालत ने नोएडा पुलिस को जमकर फटकार लगाई। तीस हजारी जिला अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलांश मल्होत्रा ने नोएडा पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने यह फटकार तब लगाई जब नोएडा पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि शिकायतकर्ता विप्लव अवस्थी द्वारा कथित धमकी की शिकायत को स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह झूठा आरोप है। नोएडा पुलिस के इस जवाब पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बिना किसी जांच के आप(नोएडा पुलिस)किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि झूठा आरोप है। पुलिस ने अदालत ने आदेश पर धमकी के दृष्टिकोण स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। जज ने पूछा अदालत कैसे जांच करेगी? आपने कोई दस्तावेज दायर नहीं किया है। आपने मौखिक रूप से जवाब दिया। क्या अदालत आपके मौखिक जवाब पर जांच करेगी? कोई दस्तावेज या फाइन नहीं है। आपने केस डायरी भी नहीं लाये हैं। यह कहते हुए अदालत ने नोएडा पुलिस को 26 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता द्वारा सीएम केजरीवाल व उनके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत देने के बाद नोएडा व राजधानी के अलग-अलग थानों में तीन केस शिकायकर्ता को धमकी मिलने से संबंधित दर्ज हो चुकी है। वहीं इस कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही एसीबी ने शिकायकर्ता को मिली कथित धमकी के दृष्टिकोण से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी।