नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाजत नहीं देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य बीजेपी की याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज जब इस याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया तो कोर्ट ने 8 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीजेपी की रथयात्रा को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद राज्य बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रथयात्रा को अनुमति दे दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 21 दिसंबर को रथयात्रा पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रथयात्रा से साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसके लिए इजाजत देने से इनकार करना राजनीतिक पूर्वाग्रह है।