अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में
अदालत ने आज चार दोषियों को आजीवन कारावास तथा एक दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई।
विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण बृजेश कुमार की अदालत
ने यह सजा इस मामले के दोषी इंद्रराज, हंसराज, अशोक एवं छोटेलाल को सुनाई। हंसराज को अंतिम सांस तक
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं। चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया हैं। इस मामले के अन्य दोषी
मुकेश को आईटी एक्ट के तहत पांच वर्ष की सजा सुनाई गई तथा पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
दोषियों पर लगाया गया जुर्माना पीड़िता को मिलेगा।
इससे पहले न्यायालय ने आज ही इन पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में आरोपियों को जाति
सूचक आरोप से मुक्त कर दिया गया। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला
सुनाए जाने की तारीख तय की थी। इस मामले में इन पांच आरोपियों के अलावा एक बाल अपचारी भी आरोपी है,
जिस पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल 2019 को थानागाजी के एक दंपति मोटरसाइकिल पर पर जा रहे थे कि इन लोगों ने
उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद वे उन्हें जबरन जंगल में ले गए जहां महिला के साथ पति के
सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। वीडियों वायरल होने के बाद मामला सामने
आया और इसमें दो मई को एफआईआर दर्ज हुई।