नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी
करने के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दो मौकों पर विदेश जाने की अनुमति
दे दी है। कालरा को दुबई और इटली के मिलान में चश्मा/लैंस (आईवियर) की दो प्रदर्शनियों में शामिल होना है।
जस्टिस योगेश खन्ना ने कालरा को 50 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति
दी है। उन्होंने धन शोधन के मामले में कालरा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने वाली
याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि 50 लाख रुपये के मुचलके जमा करने के
साथ ही आरोपी को इस बात का हलफनामा दाखिल करना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब्त किसी भी
संपत्ति का निपटान नहीं करेगा। न्यायालय ने आरोपी कालरा को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मुचलका
जमा कराने को कहा है। साथ ही संपत्ति निपटारा नहीं करने के बारे में हलफनामा प्रवर्तन निदेशालय और रजिस्ट्रार
जनरल के समक्ष देने को कहा है। आरोपी कालरा को दुबई में एसएएफआईएलओ के कार्यक्रम में 15 से 23 फरवरी
तक दुबई में शामिल होना है, जबकि 27 अप्रैल से 5 मई 2022 तक इटली के मिलान में एमआईडीओ के कार्यक्रम
में शामिल होना है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि यदि कोई और एलओसी जारी है तो तीन दिन
पहले ही इसकी सूचना आरोपी को दे। इसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को कालरा की याचिका
पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।