शिशिर गुप्ता
नई दिल्ली। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली तथा
गुड़गांव, गाजियाबाद एवं नोएडा समेत आसपास के क्षेत्रों में रात में भवन निर्माण कार्य पर प्रतिबंध की
सीमा शनिवार तक बढ़ा दी है।उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर काम कर रही समिति ने बृहस्पतिवार को
कहा कि पाबंदी की समय-सीमा को सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो पहले सुबह छह
बजे तक थी। फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कोयला
आधारित उद्योगों पर शनिवार तक कामकाज पर रोक रहेगी। इनमें कोयला आधारित विद्युत संयंत्र
शामिल नहीं हैं। दिल्ली में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योग भी
इस अवधि में बंद रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगुवाई वाले प्रदूषण रोधी कार्यबल की सिफारिश
पर ये निर्देश जारी किये गये। समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के हालात की
समीक्षा की। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने बृहस्पतिवार को पंजाब
और हरियाणा सरकार को पराली जलाने के मामलों पर कड़ाई से रोकथाम को कहा था।