नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अयोग्य घोषित किए गए 20 आप विधायकों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग एफिडेविड दाखिल कर अपने फैसले से जुड़े तथ्यात्मक पहलुओं की जानकारी दे। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को इस मामले को डिविजन बेंच को भेज दिया था। सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि मंगलवार को वह मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे, जो मामले में दो सदस्यीय पीठ का गठन करेंगी या फिर किसी मौजूदा दो सदस्यीय पीठ को सौंपने का आदेश देंगी।
रिकॉर्ड पेश करने का आदेश
वहीं, इससे पूर्व कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह जल्दबाजी में 29 जनवरी तक चुनाव की तारीख घोषित न करे, यह तारीख भी अब बढ़ा दी गई है। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उप चुनावों के एलान पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने इसके अलावा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 6 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।