नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर
दिया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिये निर्देश देने
की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम
की पीठ ने अधिवक्ता पुनित कौर ढांडा की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, “हम इसे नहीं देखने जा रहे
हैं। आप उच्च न्यायालय जाइए।” याचिकाकर्ता ने कहा था कि उच्चत्म न्यायालय ने 19 अगस्त 2020 को
सीबीआई जांच के लिये आदेश दिया था और लगभग पांच महीने का समय बीतने के बावजूद जांच एजेंसी अभी
जांच पूरी नहीं कर पाई है। इसमें कहा गया, “मौजूदा मामले में सीबीआई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है
और इस मामले की जांच पूरी होने में देरी हो रही है।” याचिका में सीबीआई को दो महीने के अंदर जांच पूरी
करने और संबंधित अदालत में अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिये जाने की मांग की गई थी। राजपूत (34)
मुंबई के उपनगरीय बांद्रा इलाके में स्थित अपने अपार्टमेंट में 14 जून 2020 को संदिग्ध हालात में मृत पाए
गए थे।