राकेश
मुंबई। वेब सीरीज तांडव को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट
ने अभिनेत्री साक्षी मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी की भी तस्वीर खास कर
निजी तस्वीर को बिना व्यक्ति के मर्जी के इस्तेमाल करना बड़ा अपराध है।
दरअसल वेब सीरीज तांडव में 'बॉम डीगी-डीगी' गाने में नजर आई अभिनेत्री साक्षी मलिक की तस्वीर को
फिल्म में सेक्स वर्कर कहकर बताया था। इस पर आपत्ति जताते हुए एक्ट्रेस साक्षी ने वेंकेटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट
लिमिटेड पर बिना उनकी अनुमति के उनकी तस्वीर का फिल्म में इस्तेमाल करने पर कोर्ट में मानहानि का
केस ठोका है।
मलिक की वकील सवीना बेदी ने कहा कि अभिनेत्री की तस्वीर को फिल्म में सेक्स वर्कर बताते हुए इस्तेमाल
किया गया था। वहीं कोर्ट ने इसे अपराध माना है। न्यायमूर्ति पटेल ने इस केस में कहा कि इसमें मॉडल की
तस्वीर का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को आदेश दिया कि वो इस
फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा लें।'
इसके अलावा साक्षी मलिक की तस्वीर को तेलुगु फिल्म 'वी' में बिना उनकी अनुमति के खराब तरीके से
दिखाया गया था। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के फोटो ब्लर करके दिखाना भी अपराध माना जाएगा। बता
दें कि ये फिल्म अमेजन पर 5 सितंबर 2020 में रिलीज हुई थी। केस की सुनवाई के बाद तांडव से एक्ट्रेस
साक्षी मलिक की फोटो को हटा दिया गया।