नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1.76 लाख करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले में ए राजा और कनिमाझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सभी आरोपियों के बरी होने के बाद जहां एक तरफ इनके समर्थकों में जश्न का माहौल है वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
कांग्रेस जहां लगातार भाजपा पर झूठे प्रचार का आरोप लगा रही है वहीं भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में इस आवंटन प्रक्रिया को गलत करार दिया था। इस बीच खबर है कि निचली अदालत से झटका खा चुकी सीबीआई अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी।
इससे पहले कोर्ट के फैसले को लेकर जमकर बयानबाजी हुई।
नहीं हुआ कोई घोटाला, विनोद राय मांगे माफी- कांग्रेस
कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमले बोल रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह पूरा षडयंत्र भाजपा का था और इससे देश को नुकसान पहुंचा है।
डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। यूपीए सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार साबित हुए हैं। मुझे खुशी है कि अदालत ने कहा है कि यूपीए सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिना किसी आधार के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आज मेरी बात सिद्ध हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ है। अगर कोई घोटाला है, तो झूठ का घोटाला है। विपक्ष और विनोद राय के झूठ का घोटाला। कोर्ट का फैसला आने के बाद विनोद राय को सामने आकर देश की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। इधर मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा कि हमारी सरकार पर लगे बड़े घोटाले का आरोप झूठा था। आज यह साबित हो गया है।फैसले के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन टेलीकॉम केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि जीरो लॉस वाली मेरी बात सही साबित हुई। मुझ पर जिन लोगों ने आरोप लगाए वो मांफी मांगे।
वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार में उच्चस्थ पदों पर बैठे लोगों पर घोटाले के आरोप कभी सही नहीं थे और यह साबित हो गया।
हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे: डीएमके
फैसला आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए, कनिमोड़ी ने कहा, ‘मैं अपने उन सभी समर्थकों का धन्यवाद करती हूं, जो इस मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे।’ डीएमके के वरिष्ठ नेता दुराय मुरुगन ने कहा कि विजय अब शुरू हुई, राजनैतिक उद्देश्यों के साथ यह मामला हमारे ऊपर थोपा गया था। हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। द्रमुक नेता आरएस भारती ने कहा कि यह एक झूठा केस था। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के दौरान यह मामला हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब यह गलत साबित हुआ है।
इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोड़ी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप थे। सीबीआइ द्वारा पहला आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी। इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी कर रहे थे। दो मामले सीबीआइ ने दायर किए हुए थे, जबकि एक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किया गया था।
बता दें कि यह घोटाले का पहला मामला है जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इस मामले में ए राजा को 2011 में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था।
इस मामले में ए राजा और कनिमोई के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप थे। मामले में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को हुई थी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है जिसमें पहले मामले में ए राजा के अलावा कनिमोई,अंबानी समूह के एडीएजी, यूनिटेक समेत कई अन्य आरोपी हैं। 2011 में इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की थी।