पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुम्बई हमले के षडयंत्रकार और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी को आज और 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया। हालांकि बोर्ड ने उनके चार सहयोगियों की हिरासत को बढ़ाने से इनकार कर दिया।
सईद की 30 दिन की हिरासत अवधि 24 अक्तूबर से लागू होगी। सईद के सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को यदि किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं लिया गया तो वे 25 सितम्बर के हिरासत आदेश की समाप्ति पर मुक्त हो सकते है।
सईद और उनके चार सहयोगी लाहौर हाईकोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश हुए। पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड के तीन सदस्यों में न्यायमूर्ति यावार अली (प्रमुख), न्यायमूर्ति अब्दुल समी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने सुनवाई की।
सुनवाई के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पंजाब सरकार के गह विभाग ने जन सुरक्षा कानून के तहत सईद और अन्य की हिरासत तीन महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, न्यायिक बोर्ड ने सरकार के विधि अधिकारी की दलीलों को सुनने के बाद उनके अनुरोध को नहीं माना और लाहौर में सईद की नजरबंदी की अवधि केवल 30 दिनों के लिए बढ़ाई।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को सईद और अन्य चार को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 के तहत एहतियातन 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि हिरासत की अंतिम दो अवधि जन सुरक्षा कानून के तहत बढ़ाई गई।