नई दिल्ली। दिल्ली में कड़कड़डूमा स्थित बिजली मामले को लेकर बनी विशेष अदालत ने पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में रहने वाले उद्योगपति प्रेम प्रकाश शर्मा को बिजली चोरी के मामले में 3.6 करोड़ का जुर्माना और दो साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दोषी व्यक्ति औद्योगिक गतिविधियां चला रहा था, जो खतरनाक प्रकृति की थीं। इनसे हवा व पानी दोनों प्रदूषित हो रहे थे। वह ऐसे इलाके में उद्योग चला रहा था, जो रिहायशी इलाका था।
दरअसल, 2009 में बीएसईएस की जांच टीम ने यमुना विहार की एक औद्योगिक इकाई में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी पकड़ी थी। वहां 141 किलोवाट की बिजली चोरी हो रही थी, जिसमें 137 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक लोड के लिए हो रहा था और चार किलोवाट बिजली का घरेलू उपयोग हो रहा था।
बीएसईएस ने 1.47 करोड़ रुपये का जुर्माना किया और एफआईआर दर्ज कराई। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने के बाद, आरोपी प्रेम प्रकाश शर्मा उर्फ कालू पंडित के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।