नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में राहत के लिए पहुंचे कार्ति चिंदबरम को कोर्ट ने 12 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा था। हालांकि, कोर्ट ने कार्ति को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिफ्तारी पर 20 मार्च तक के लिए रोक लगाई है।
इस बीच कार्ति चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दर्ज कराई गई है। इस कैविएट में ईडी द्वारा कोर्ट के गिरफ्तारी से रोके जाने के आदेश को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने की आशंका के चलते दाखिल किया गया है। कार्ति के वकील के अनुसार हमें आशंका की थी कि ईडी कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है इसलिए हमने केविएट लगाई है। इसके बाद अब अगर ईडी केस लगाने जाती है तो उन्हें हमें बताना होगा।
दूसरी तरफ आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई को 12 मार्च तक कार्ति चिदंबरम की कस्टडी मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई की उस मांग को भी मंजूर कर लिया है जिसमें तिहाड़ जेल में कार्ति चिदंबरम का उनके सीए से आमना-सामना कराने की अनुमति मांगी गई थी।
सीबीआई ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आपको बता दें कि सीबीआइ ने मामले की तह तक जाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्ति का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है।
इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत नौ दिन और बढ़ाने का आग्रह किया। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तीन दिन के लिये पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सीबीआई ने कहा कि मामले में नए खुलासे हुए हैं और इन ‘नए तथ्यों’ से आमना-सामना करने के लिए हिरासत में उनसे पूछताछ जरूरी है।