15 किलो से भारी होगा लगेज तो इस तारीख से नहीं कर पाएंगे मेट्रो में सफर

asiakhabar.com | February 6, 2018 | 5:54 pm IST
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नई दिल्ली। अब दिल्ली मेट्रो में आप भारी-भरकम सामान नहीं ले सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(डीएमआरसी) ने एक दर्जन से ज्यादा स्टेशनों पर 15 किलो से ज्यादा भारी या बड़े सामान के ले जाने पर रोक लगा दी है। इस आदेश पर बीस मार्च से अमल शुरू हो जाएगा।

इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और बाराखंभा रोड, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, शहादरा मेट्रो स्टेशन पर मेटल बैरियर्स भी लगा दिए हैं। ये मशीनें 15 किलो से ज्यादा भारी सामानों या बड़े लगेज को सुरक्षा जांच के दौरान ही लौटा देगी।

इन स्टेशनों के बाद जल्दी ही और 15 मेट्रो स्टेशनों पर इस तरह के U मेटल अवरोधक लगाए जाएंगे। डीएमआरसी आदर्श नगर, आजादपुर, बदरपुर, बॉटेनिकल गार्डन, चावड़ी बाजार, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी, हुडा सिटी सेंटर, इंद्रलोक, करोल बाद, लाल किला, नांगलोई, आर के आश्रम मार्ग, रिठाला और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ऐसे अवरोधक लगाएगी। एक्ट में वस्तु की लंबाई-चौड़ाई भी फिक्स है। इसके तहत किसी सामान की 60 सेंटीमीटर से ज्यादा की लंबाई और 45 सेंटीमीटर से ज्यादा की चौड़ाई होने पर उसे मेट्रो में नहीं ले जाया जा सकेगा।

ऐसा नहीं है लगेज के ये नियम पहले नहीं थे, बस डीएमआरसी अब ये सुनिश्चित कर रही है कि मुसाफिर लगेज के लिए तय किए गए नियमों के हिसाब से चलें। डीएमआरसी के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इस तरह के अवरोधक लगाए जा रहे हैं, जिसमें 15 किलो से ज्यादा भारी बैग और सामानों को सुरक्षा जांच से ही वापस कर दिया जाएगा। अगर टोकन लेकर सफर करने वाले यात्री को 15 किलो से ज्यादा वजन का सामान या लगेज के चलते रोका गया, तो वह काउंटर पर अपना टोकन लौटाकर रिफंड ले सकेगा।

शुरू में इस नियम के तहत मुसाफिरों को समझाइश दी जाएगी। धीरे-धीरे इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को रोक दिया जाएगा।


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