नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजीव गांधी हत्या मामले में अभियुक्त ए जी पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर तीन महीने में फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार फैसला करे। यह पत्र मार्च 2, 2016 को लिखा गया था, जिसमें दोषी को रिहा करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांगी गई थी।
इससे पहले पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वह पेरारिवालन मुक्त करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था।
इनमें याचिकाकर्ता के साथ सांथन व मुरुगन शामिल हैं। ए जी पेरारिवालन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों ने चेन्नई से 11 जून 1991 को गिरफ्तार किया था। एजी पेरारीवालन की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में तब्दील कर चुका है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधी की हत्या चुनावी रैली के दौरान हुई थी। 21 मई 1991 को धनु नाम की महिला ने खुद को बम से उड़ा दिया था। इस वारदात में राजीव के अतिरिक्त 14 अन्य भी मारे गए थे।