नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले इन सभी मंगलवार को अपनी याचिका वापस ले ली थी। संसदीय सचिव बनाने की वजह से इन विधायकों को चुनाव आयोग अयोग्य ठहराया था।
बताया जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से पहले ही AAP के छह विधायकों ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। अब विधायकों ने इस मामले में दोबारा कोर्ट में याचिका दायर की।
जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि, जब विधायकों ने कोर्ट में अर्जी लगाई उस समय चुनाव आयोग राष्ट्रपति के पास विधायकों को अयोग्य करार करने की सिफारिश भेज चुका था। रविवार को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद सोमवार को कोर्ट अर्जी को खारिज करने लगा तब विधायकों ने अपनी अर्जी वापस ले ली।